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Saturday, June 13, 2020

Unlock 1.0: रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों, मॉल और ऑफिस के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस, जानें क्या हैं नए नियम

Unlock 1.0: रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों, मॉल और ऑफिस के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस, जानें नए नियम

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Updated: 13 Jun 2020, 11:20 AM IST

-कोरोना ( Coronavirus ) के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद 1 जून से कड़े नियमों के साथ अनलॉक-1 ( Unlock 1.0 ) लागू किया था।
-अनलॉक-1 के पहले चरण में 8 जून से रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और ऑफिस को खोलने की अनुमति दे दी गई।
-केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry Guidelines ) ने शुक्ररात रात को रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की।

नई दिल्ली।
कोरोना ( Coronavirus ) के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद 1 जून से कड़े नियमों के साथ अनलॉक-1 ( Unlock 1.0 ) लागू किया था। अनलॉक-1 के पहले चरण में 8 जून से रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और ऑफिस को खोलने की अनुमति दे दी गई। हालांकि, सरकार ने इन छूट के साथ कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए थे। लेकिन, इस सप्ताह कोरोना मामलों में रिकॉर्ड ( Covid-19 Cases ) इजाफा हुआ है। यहीं वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry Guidelines ) ने शुक्ररात रात को रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। नई गाइडलाइंस में इन स्थानों पर आने वाले लोगों के लिए नियम और कड़े किए गए हैं।

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क्या है नई गाइडलाइंस ( Guidelines For Religious Place, Malls, Offices )
स्वास्थ्य मंत्रालय के नई गाइडलाइंस के मुताबिक, शॉपिंग मॉल में सामान देते समय सावधानी बरतें होगीं सभी कर्मचारियों और आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होगीं। दुकानों, कैफे और लिफ्ट के भीतर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी की गई है। मॉल मास्क लगाना जरूरी होगा। थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। मॉल के गेट पर हर वक्त सैनिटाइजर किया जाएगा। वहीं, धार्मिक स्थानों पर भक्तों को मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। ग्रुप में बैठकर भजन-कीर्तन, पाठ करने की अनुमति नहीं होगी। केवल बिना लक्षण वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। होटलों और रेस्टोरेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।

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धार्मिक स्थल के लिए जारी गाइडलाइन
- बिना लक्ष्ण वाले व्यक्ति को ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
- सैनिटाइजर होना अनिवार्य है।
- जूते और चप्पलों को मंदिर के बाहर उतारना होगा।
-सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ध्यान रखना होगा।
-किसी भी मूर्ति किसी भी धार्मिक ग्रंथ को छूने की अनुमति नहीं होगी।
-ग्रुप में संगीत व भक्ति करने से लोगों को बचने की सलाह दी गई है।

मॉल, रेस्टोरेंट्स के लिए नियम
-चेहरे को ढक कर रखना होगा, इसके लिए फेस मास्क जरूरी है।
-सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें।
-सार्वजनिक जगहों पर न थूकें।
-सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से 6 फीट की दूरी बनाएं।
-हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखें और नियमित इसका इस्तेमाल करें।

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