Saturday, January 30, 2021

यूपी पंचायत चुनाव : इस दिन जारी हो सकती है आरक्षण की सूची, 24 जून से पहले होंगे चुनाव


उत्तर प्रदेश में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव (up panchayat election 2021) की तैयारियां चल रही है. प्रशासन, राजनीतिक दल हो या फिर भावी उम्‍मीदवार...सभी अपने-अपने काम में लगे हुए हैं. इन सबके बीच सभी को आरक्षण (reservation list) सूची का बेसब्री से इंतजार है. पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह आरक्षण को लेकर कुछ संकेत दिये हैं. उनके अनुसार आरक्षण सूची 20 फरवरी के आसपास जारी किया जा सकता है.

चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से परिसीमन का काम पूरा किया जा चुका है. अधिसूचना जारी हो चुकी है. आरक्षण,रोटेशन के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है. पंयायती राज मंत्री ने कहा है कि आरक्षण के लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी करने का काम किया जाएगा. इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

चौधरी भूपेंद्र सिंह ने 20 फरवरी के आसपास या फरवरी के अंतिम सप्ताह में आरक्षण जारी करने के संकेत बातचीत के दौरान दिये हैं. आरक्षण सूची जारी होने के बाद मार्च के अंतिम या अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इस संबंध में जल्‍द ही एक शासनादेश जारी कर दिया जाएगा. इसी के आधार पर आरक्षण की गाइडलाइन भी जारी की जाएगी.

यहां चर्चा कर दें कि सूबे में पंचायतों का कार्यकाल पहले ही खत्‍म हो चुका है. यदि आपको याद हो तो 24 दिसंबर की आधी रात से छह महीने के लिए प्रशासक तैनात करने का काम किया गया था. यानी 24 जून के पहले हर हाल में चुनाव कराना ही है. खबरों की मानें तो त्रिस्‍तीय पंचायत चुनाव हार हाल में 24 जून से पहले हो जाएंगे.

मतदाता सूची में इस दिन नाम जोड़े जा सकेंगे : इधर पंचायत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिसूचना जारी करने से पहले तक लोग अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सक्षम हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है. आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहे और अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो.

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22 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन : आयोग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद 22 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है. सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने के पहले तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है. इस अवधि में प्राप्त आवेदनों की जांच कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की कार्यवाही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि तक की जाएगी.

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