Sunday, April 10, 2022

लखनऊ में लागू हुई धारा-144 कई त्योहारों के मद्देनजर लिया गया ये फैसला


लखनऊ में लागू हुई धारा-144, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी, जानें क्या नहीं कर सकते

Section 144 in Lucknow: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 9 अप्रैल से 10 मई तक धारा-144 लागू कर दी गई. आने वाले त्योहारों और जयंतियों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है. दरअसल, रमजान का पर्व जारी है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होगी और गुड फ्राइडे के साथ ईद भी आ रही है. ऐसे में प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जिले में धारा 144 लागू की जाएगी. इसके अलावा, हजरतगंज इलाके में विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ का आना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. 

ड्रोन से शूटिंग पर भी पाबंदी
वहीं, 10 मई तक विधानसभा के पास धरना-प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा. इतना ही नहीं, प्रशासन ने ड्रोन से शूटिंग पर भी बैन लगाया हुआ है. विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन नहीं दिखेंगे. बता दें, ये सभी पाबंदियां 9 अप्रैल से लागू हो गई हैं.

लाउडस्पीकर को लेकर ये नियम
गौरतलब है कि प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों का बिना इजाजत के कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा. वहीं, रात में 10.00 बजे से लेकर सुबह 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है. हालांकि धार्मिक, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में नियमों के मुताबिक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कायम रहेगी. 

मास्क न लगाने पर होगा जुर्माना
कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के भी निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि अगर लखनऊ में कोई बिना मास्क के पकड़ा गया तो भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा. वहीं, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना है. किसी भी कार्यक्रम, त्योहार, पर्व और प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

इन चीजों पर नहीं है पाबंदी
जानकारी के मुताबिक, लखनऊ में रेस्तरां, सिनेमा घर, जिम, स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क और होटल आदि पूर्ण रूप से खुले रहेंगे. हालांकि, हर जगह कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है. इसके अलावा, धार्मिक स्थलों और संस्थानों में हेल्प होने के साथ अगर लोग मास्क पहन कर जाएं तो कोई पाबंदी नहीं है.

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