नई दिल्ली (New Delhi) . लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने नव गठित एसआईटी को जल्द जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आदेश में कहा, ‘ऐसे अपराधों की जांच करते समय, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना और समझा भी जाना चाहिए.इस प्रकार हम न्याय प्रणाली के आपराधिक प्रशासन में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने के लिए एसआईटी का फिर से गठन करना उचित समझते हैं ताकि जांच समयबद्ध तरीके से हो.इसके अलावा, अपराध के पीड़ितों को पूर्ण और पूर्ण न्याय का आश्वासन देने के लिए, हम आदेश देने के इच्छुक हैं कि चल रही जांच की निगरानी एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (judge) द्वारा की जाए जिनकी जड़ें उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य में नहीं हैं.’
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा, ‘इसलिए, हम मामले में जांच के परिणाम में पारदर्शिता, फेयरनेस और पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चल रही जांच की निगरानी के लिए पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राकेश कुमार जैन को नियुक्त करते हैं.’ इसके अलावा एसआईटी का फिर से गठन करते हुए शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारी हैं – एस बी शिराडकर, सु पद्मजा चौहान, डॉ. प्रीतिंदर सिंह तीनों आईपीएस हैं और विभिन्न राज्यों में पदस्थ हैं.
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