Tuesday, May 10, 2022

रेपिस्ट मौलवी को उम्रकैद की सजा, फैसला सुनाते भावुक हुये जज, पीड़िता के लिये लिखी ये मार्मिक कविता


जज ने लिखा ''ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ, तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है''.

 जज ने लिखा ''ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ, तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है''.
घटना गत वर्ष 13 नवंबर को दीगोद इलाके में हुई थी
मौलवी एक गांव में बच्चों को उर्दू की तालीम देता था
 कोटा जिले में 6 साल की मासूम के साथ रेप करने वाले मौलवी एवं उर्दू टीचर अब्दुल रहीम (Rapist Maulavee Abdul Rahim) को पोक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रेपिस्ट को जीवन की आखिरी सांस तक (Till the last breath of life) सलाखों के पीछे रखने की सजा सुनाई है. रेप केस का फैसला सुनाने के दौरान जज भावुक हो गये. उन्होंने पीड़िता के लिये एक कविता भी लिखी. उन्होंने लिखा ”ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ, तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है, अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो, तुम सदा हंसते रही बस यही प्रयास है हमारा”.

किसी किताब में लिखी हुई लग रही इन पंक्तियों को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में दर्ज किया है. कोर्ट ने करीब छह माह पुराने इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ वारदात करने वाले अभियुक्त उर्दू पढ़ाने वाले मौलवी को शेष-प्राकृत जीवनकाल तक के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी मौलवी पर 1 लाख का भारी जुर्माना भी लगाया है.

कोटा के दीगोद इलाके में हुई थी वारदात
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि अब्दुल रहीम पेशे से उर्दू टीचर था. वह बच्चों को उर्दू पढ़ाता था. उसने गत वर्ष ट्यूशन पढ़ने आई 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था. मासूम के परिजनों ने गत वर्ष 14 नवंबर को दीगोद थाने में एक शिकायत दी थी. इसमें उन्होंने बताया कि उर्दू टीचर अब्दुल रहीम पिछले 4 महीने से गांव के मदरसे में रहता है. वह बच्चों को उर्दू की तालीम देता है. उनकी 6 साल की बेटी भी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास जाती थी.

गत वर्ष 13 नवंबर को आरोपी ने की थी वारदात
13 नवंबर को दोपहर 3 बजे बेटी पढ़ने के लिये मौलवी के पास गई थी. उसके बाद 4 बजे वह रोती हुई घर लौटी. उसने परिजनों को मौलवी की ओर से की गई करतूत बताई. शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 नवंबर को आरोपी मौलवी को गिरफ्तार किया. जांच के बाद 6 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया गया था. कोर्ट में फरवरी माह में मौलवी के खिलाफ आरोप तय किए थे. कोर्ट में पेश किये गये साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद जज ने मौलवी अब्दुल रहीम को रेप का दोषी करार देते हुये मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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