
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को सोमवार (20 फरवरी) को उनके खिलाफ दर्ज एक आतंकवादी मामले में 3 मार्च तक के लिए अंतरिम सुरक्षात्मक जमानत दे दी है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के तरफ से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी.
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. एआरवाई न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ संगजनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इससे पहले इमरान खान को Election commission protest (ECP) विरोध मामले में लाहौर हाईकोर्ट के सामने पेश होने के लिए शाम 5:00 बजे तक का समय दिया गया था.
याचिका खारिज कर दी गई थी
पाकिस्तानी न्यूज मीडिया ARY के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तारी करने के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया था. इस से पहले 2 फरवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में ही पाकिस्तान के चुनाव आयोग के खिलाफ इमरान खान की पार्टी के याचिका को लेकर खारिज कर दी गई थी.
इमरान खान के ऊपर आरोप था कि उनके और अन्य सहयोगियों ने विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए विदेशी फंडिंग प्राप्त की थी. उनकी पार्टी के खिलाफ विदेशी फंडिंग का मामला 2014 का है जब पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर ने विदेशी दानदाताओं के तरफ से पार्टी के फंडिंग में बड़ी अनियमितता का आरोप लगाया था.
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