Saturday, September 25, 2021

अगर इन पांच परिस्थितियों में किसी की करनी पड़े हत्या तो कानून करेगा बाइज्जत बरी


अगर इन पांच परिस्थितियों में किसी की करनी पड़े हत्या तो कानून करेगा बाइज्जत बरी, जानिए वजह

हम जिस देश में रहते हैं वहां के कानून के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि हमें कोई परेशानी न हो। हम सभी जानते हैं कि किसी की हत्या करना कानूनन जुर्म है। किसी को जान से मारने पर आपको उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड की सजा तक हो सकती है लेकिन बता दें कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जहां किसी की हत्या करने पर न तो जेल जाना पड़ता है और न ही कोई और सजा होती है।

तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां है जिसके अन्तर्गत किसी की जान लेने पर भी आपको सजा का भुगतान नहीं करना पड़ता है। धारा 103 और 104 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को मार सकता है और इस परिस्थिति में ये कोई जुर्म नहीं कहलाएगा।

यदि आप किसी के साथ है और आपको अचानक ये महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है तो उस परिस्थिति में आप सामने वाले पर हमला कर सकते हैं। किसी महिला को यदि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उस पर हमला बोलने वाला है या रेप करने वाला है तो उस परिस्थिति में सामने वाले को मार गिराना किसी भी प्रकार के जुर्म के अन्तर्गत नहीं आएगा।

बलात्कार के दौरान यदि कोई महिला खुद को बचाने के उद्देश्य से बलात्कारी पर हमला करती है या उसकी हत्या कर देती है तो अदालत इस तरह की हत्या को अपराध की श्रेणी में नहीं रखता है। यदि किसी व्यक्ति का अपहरण हो गया हो और खुद को बचाने की कोशिश में वो किडनैपर की गैंग पर हमला बोलता है या भागने की कोशिश में यदि गैंग के किसी सदस्य को मार देता है तो उस स्थिति में उसे उस हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा।

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