Thursday, October 28, 2021

क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को मिली जमानत, लेकिन रहना होगा जेल में

क्रूज ड्रग्स पार्टी (cruise drugs party) मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के पुत्र आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत की अर्जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने गुरुवार स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने इस मामले में सह अभियुक्त मुनमुन धमीचा (Munmun Dhamicha) और अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को भी जमानत पर छोडऩे का आदेश दिया, लेकिन न्यायालय से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों आज जेल से मुक्ति नहीं मिली।

अब उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जा सकता है। जमानत की अर्जियों पर न्यायालय में सुनवाई आज तीसरे दिन अपराह्नन तीन बजे सुनवाई शुरू हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) (NCB) की ओर से जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन (Aryan Khan) के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध भी कराते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिस मात्रा में ड्रग्स की मिली है, उससे साफ है कि वह नशीले पदार्थों के तस्करों के संपर्क में रहे हैं। सिंह ने सवाल उठाया कि ये बात बार-बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच नहीं की है। यह मामला इस बात को लेकर है कि आर्यन (Aryan Khan) के पास ड्रग्स पाई गई है। सिंह ने कहा कि जब आर्यन ने ड्रग का सेवन नहीं किया तो उसकी चिकित्सकीय जांच का का सवाल ही नहीं उठता है?

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